UP Latest News :-नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग सेल डीड के रूप में नहीं किया जा सकता है.इस लेख के माध्यम से हम आपको यह जानकारी देने वाले हैं इस फैसले से आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है अतः अंत तक इस आर्टिकल के साथ आप बने रहे।
जैसा की आप सभी को पता है कि राजस्व विभाग से संबंधित सभी कार्य राज्य सरकार के अंतर्गत ही होता है, विभाग में किसी भी प्रकार के संशोधन करने के लिए या फिर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र होती है।
UTTAR PRADESH:
उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए अब अचल संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी को ब्लड रिलेशन से बाहर देने पर नियम (कानून) बना दिया गया है। पहले यह, अटार्नी ऑफ पावर देने के लिए बस ₹50 ही खर्च हुआ करते थे।
परंतु अब इसे रजिस्ट्री की तरह स्टांप ड्यूटी देना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि जैसे प्रॉपर्टी होगी ठीक उसी हिसाब से फीस लगेगी. यदि ब्लड रिलेशन नहीं है तो पावर आफ अटार्नी देने पर स्टांप ड्यूटी देना ही होगा।
आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें ब्लड रिलेशन से बाहर अगर अचल संपत्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी देना है तो अब उस पर स्टांप ड्यूटी देना अनिवार्य होगा।
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में की गई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि अब से पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग सेल डीड के रूप में नहीं किया जा सकता है।
कैबिनेट बैठक में स्टांप अधिनियम प्रावधान में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है जिसके चलते सभी रक्त संबंधियों के अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अचल संपत्ति की पावर आफ अटार्नी देता है तब उसे पूरा स्टांप शुल्क देना अनिवार्य होगा। आपको बताते चलें कि अभी तक अनमूवेबल प्रॉपर्टी( अचल संपत्ति) की पावर आफ अटार्नी किसी को भी देकर उसका रजिस्ट्रेशन कराने हेतु केवल ₹50 का स्टांप देना होता था।
लेकिन नए नियम के अनुसार अब ऐसे, पावर आफ एटर्नी बैनामा,( जमीन की रजिस्ट्री) की संपत्ति के बाजार मूल्य के अनुसार स्टांप शुल्क देना होगा एक बड़ा फायदा यह होगा कि इससे राज्य सरकार की राजस्व में बढ़ोतरी होगी। साथियों आपको बता दें कि प्रदेश की योगी सरकार ने 19 जून 2023 को मंगलवार को कई प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है जिसमें से अचल संपत्ति स्टांप शुल्क प्रस्ताव भी शामिल है।
पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर हो रही थी हेरा फेरी-
जैसे कि उपरोक्त में आपको बता दिया गया है कि अब पावर ऑफ अटार्नी डिड के जरिए अपनी संपत्ति बेचने का अधिकार देने पर रजिस्ट्री यानी दिख रहे लेख की तरह बाजार मूल्य( सर्किट रेट) के अनुसार स्टांप ड्यूटी देनी ही होगी सिर्फ परिवार के सदस्यों के मामले में ही ₹5000 तक की स्टांप ड्यूटी लगेगी।
इसके साथ ही योगी सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ अटार्नी पर लगे हुए रोक को हटाने का ले लिया है। स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री(रविंद्र जयसवाल- स्वतंत्र प्रभार) जी द्वारा बताया गया कि पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर करके स्टांप ड्यूटी की छोरी की जा रही थी। खास तौर पर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही पिछले 5 वर्षों में एक लाख से अधिक पावर आफ अटार्नी हुई थी जिसमें से ज्यादातर मे अचल संपत्ति को बेचने का अधिकार दिया गया था। UP Latest News
दोस्तो गौर करने वाली बात यह है कि विक्रय विलेख के हिसाब से संपत्ति बेचने पर जहां सर्किट रेंट के अनुसार स्टांप ड्यूटी( कुल मिलाकर 7% तक) लग रही थी वही पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अचल संपत्ति को बेचने का अधिकार देने पर वर्तमान समय तक मात्र ₹50 का देना होता था, यही कारण है कि राज्य सरकार अपने भारी-भरकम राजस्व नुकसान को बचाने के लिए नियम कानून में संशोधन करने में लगी हुई है। UP Latest News
स्पष्टीकरण
मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि परिवार के सदस्यों जैसे( माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र पुत्र वधू पुत्री दामाद बहन पुत्र पुत्री( पुत्र केपुत्र-पुत्री) तथा नाती- नातिन) आदि के मामले में पावर आफ अटार्नी के जरिए अचल संपत्ति को बेचने पर अभी तक मात्र ₹50 की ही स्टांप ड्यूटी लग रही थी लेकिन अब यह अधिकार देते समय ₹5000 की स्टांप ड्यूटी लगेगी। UP Latest News
मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि पावर ऑफ अटॉर्नी में संपत्ति को बेचने, अधिकार जैसी बात नहीं है तो पहले की तरह ₹50 ही ड्यूटी देनी होगी। माना जा रहा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी की व्यवस्था से स्टांप राजस्व की चोरी पर अंकुश लगेगा।माना जा रहा है कि से चलाना लगभग एक हजार करोड़ रुपए तक का स्टांप राजस्व पढ़ने की उम्मीद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पावर आफ अटार्नी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का मामला सामने आया इसके कुछ समय बाद यहां पावर आफ अटार्नी संबंधित मामलों में रोक लगा दी गई थी। आपको बताते चलें महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, बिहार आदि सरकारों ने पहले ही पावर ऑफ अटार्नी पर अपना अलग कानून बनाकर कार्य करते हैं, दिल्ली में अचल संपत्ति के बाजार मूल्य पर लगभग 3% स्टांप व्यवस्था पहले से ही है। UP Latest News
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